National

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, CJI बोले – ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए

Supreme Court reprimanded on rigging in Chandigarh Mayor election, CJI said - He should be prosecuted for such actions

द लोकतंत्र : चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा था। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान के जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते या कुछ लिखते हुए दिखते हैं जिसकी वजह से यह पूरा विवाद उपजा। संख्याबल कम होने के बावजूद भाजपा का प्रत्याशी जीत गया क्योंकि आम आदमी पार्टी के आठ वोट अमान्य करार दे दिये गये थे।

सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी – कहा यह लोकतंत्र की हत्या है

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से की गई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए।

कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन होता है? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह जनतंत्र की हत्या है। पूरे मामले से हम हैरान हैं। इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 30 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था। इसमें भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर ने चार मतों से जीत दर्ज की थी। भाजपा के पास कुल 14 पार्षद थे। वहीं एक मत सांसद किरण खेर का था। भाजपा प्रत्याशी को कुल 16 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस-आप प्रत्याशी को 12 मत मिले थे। जबकि गठबंधन के पास कुल 20 मत थे और टेक्निकली विपक्ष का जीतना निश्चित था। लेकिन चुनाव के दौरान आठ मतों को अमान्य करार दिया गया था। इस वजह से मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी।आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी ने जानबूझकर मतपत्रों पर निशान बनाये और इसे अमान्य कर दिया।

यह भी पढ़ें : चुनाव प्रचार और रैलियों में बच्चों का न हो इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत लगी तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर और मतदान का वीडियो हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया। इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी।

द लोकतंत्र का ऐप डाउनलोड करें : यहां क्लिक करें

Prajatantra Bharat News Desk

About Author

प्रजांतंत्र भारत एक समर्पित हिंदी न्यूज़ पोर्टल है जो लोकतंत्र के मूल मूल्यों को केंद्र में रखकर जनसरोकार, सत्ता की जवाबदेही और ज़मीनी मुद्दों की बेबाक रिपोर्टिंग करता है। यहां खबरें सिर्फ़ सूचना नहीं, एक सोच होती हैं- जो सवाल करती हैं, समझ बनाती हैं और बदलाव की राह दिखाती हैं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Sanjay Singh AAP
National

राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्यों हुए निलंबित, क्या है निलंबन के नियम

द लोकतंत्र : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सोमवार को उच्च सदन (राज्यसभा) में हंगामा और
HSBC
National

HSBC की रिपोर्ट में महंगाई का संकेत, 5 फीसदी महंगाई दर रहने का अनुमान

द लोकतंत्र : HSBC की रिपोर्ट में महंगाई के संकेत मिले हैं। एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गेहूं

This will close in 0 seconds