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दिल्ली शराब नीति मामले में BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका खारिज

BRS leader K in Delhi liquor policy issue. Kavita's bail plea rejected

द लोकतंत्र : दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता की जमानत याचिका आज ख़ारिज हो गई। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को पिछले महीने ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 अप्रैल को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अगली सुनवाई तक वह जेल में रहेंगी।

बता दें, ईडी ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च को हैदराबाद से के. कविता को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप है। दरअसल कथित तौर पर साउथ ग्रुप ने ही शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

बेटे की परीक्षा का हवाला देकर दायर की थी जमानत याचिका

बीआरएस नेता के. कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के. कविता के बेटे की परीक्षा अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। उनके 16 साल के बेटे को एग्जाम के समय मां के सपोर्ट की जरूरत है। वकील ने आगे कहा कि मां की कमी को न तो भाई और न ही पिता पूरी कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

हालाँकि, ईडी ने कोर्ट में बीआरएस नेता की जमानत याचिका पर विरोध दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कविता केस में मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट किया है, जिसमें उनके मोबाइल फोन में मिले सबूत भी शामिल थे।

ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता हासिल करने के कगार पर है और कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। उन्होंने कहा कि कविता के बेटे के 12 में से 7 एग्जाम पहले ही हो चुके हैं। वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके पिता और बड़ा भाई भी हैं।

Prajatantra Bharat News Desk

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