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AAP के कुलदीप कुमार बने चंडीगढ़ के मेयर, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किए वो 8 ‘अमान्य वोट’

AAP's Kuldeep Kumar becomes Mayor of Chandigarh, Supreme Court validates those 8 'invalid votes'

द लोकतंत्र : ग़लत के विरोध में न्याय के लिए लड़ने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नज़ीर पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता आम आदमी पार्टी (AAP) के कुलदीप कुमार को घोषित किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 अमान्य घोषित किए गए वोट को भी वैलिड बताया है, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अवैध बताया था।

दरअसल, लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के घोषित किए गए नतीजे को अवैध मानते हुए रद कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब AAP नेता कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर बनेंगे।

बता दें, कुलदीप कुमार चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वार्ड नंबर 26 से पार्षद हैं। चंडीगढ़ में AAP को मजबूत करने में कुलदीप कुमार ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ चुनाव में कुलदीप कुमार को मेयर उम्मीदवार घोषित किया था।

क्या था मामला जिसकी वजह से AAP को सुप्रीम कोर्ट पहुँचना पड़ा

बीते 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में सोनकर को 16 तो वहीं, कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। वहीं, 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जानबूझकर मतों को अमान्य किया गया। सीसीटीवी फ़ुटेज भी वायरल हुआ जिसके बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले पर फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये कोर्ट कर्तव्य से बंधी है, ख़ासकर आर्टिकल 142 में लिखित ड्यूटी जिसमें पूरा न्याय करने की बात कही गई है। चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया को छल से नाकाम नहीं किया जा सकता है।

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चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा, रिजल्ट शीट से ये जाहिर है कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले। आठ वोटों को अवैध बताया गया। ऐसा ग़लत तरीके से किया गया। अवैध वोट में से हर एक वैध तरीके से याचिकाकर्ता के पक्ष में डाला गया था। हमारी राय है कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से अलग कर देना सही नहीं होगा।

चुनाव में विजेता घोषित किए गए कुलदीप कुमार ने भी फ़ैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, मैं माननीय अदालत का धन्यवाद करता हूँ। आज चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, उसे बिल्कुल हरा सकते हैं। अगर हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो इन्हें हर जगह हराएंगे।

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Prajatantra Bharat News Desk

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